हर साल आपको taxmen, Chartered Accountant (CA) चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने employer से ऐसे रिमाइंडर मिलते हैं कि यह आपके taxes को planning करने का समय है।
ज़्यादातर लोग अपने taxes का भुगतान करने से बचते हैं, और जीवन मे कभी-कभी, हम सभी ने tax-free दुनिया में रहने के बारे में कल्पना की है।
इसके अलावा taxes को एक financial burden के रूप में देखा जाता है, जो बिना किसी tax-planning के stress को और बड़ा सकता है।
ज़्यादातर taxpayers अपने finances की पहेली में tax-saving को फिट करने के साथ संघर्ष करते हैं।
यदि आप भी ऐसी समस्या मे है, तो परेशान न हो। हमने आपकी tax-planning को आसानी से सुनिश्चित करने के लिए एक detailed tax-saving गाइड को तैयार किया है।
1961 में Income tax act effective हुआ। एक tax-payer के रूप में, आपके जीवन के दौरान income के कई sources हो सकते हैं।
Income tax act 1961 के अनुसार, किसी भी FY में आपकी earnings या profit मे taxes का आकलन किया जाता है।
चाहे आप एक salaried person हों या एक businessman या चाहे आप rental income, या आप अपने investment से income पा रहे है, आपको सरकार को taxes का payment करना होगा।
इस ब्लॉग पोस्ट मैं हमने पूरी detail मैं बताया है income tax बचाने के tips के बारे मैं।
How to Save Income Tax in FY 2019-20 – इनकम टैक्स बचाने के तरीके – Income Tax Saving Guide
इसमें आपकी मदद करने के लिए, income tax act के 80 C, 80 D और 80 G उन तरीकों को listed करती है, जिनसे आप tax-saving कर सकते हैं।
आपके maximum tax-saving के लिए अपने finances की planning के लिए यहां कुछ suggestions दी गई हैं:
High risk: अगर आप एक aggressive investor हैं और आप u/s 80 C के तहत tax-benefit के साथ-साथ higher returns भी तलाश कर रहे हैं, तो आप equity linked saving schemes (ELSS) में हर साल 1.5 लाख का invest करने पर विचार कर सकते हैं।
यह एक tax-saving mutual fund है जिसमे double digits returns देने की क्षमता है।
यानि की आप short term में tax benefit प्राप्त कर सकते हैं और long term में अच्छा returns कमा सकते हैं।
Moderate risk: अगर आप moderate risk ले सकते है, तो आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा ELSS में और बाकी पैसा Public provident fund (PPF) या tax saving fixed deposit में invest कर सकते हैं।
यह strategy आपको u/s 80C के आवश्यक tax benefit देती है और आपको अपने risks और return को balance करने में भी मदद करती है।
Low risk: लेकिन यदि आप किसी भी तरह से risk नही ले सकते, तो आप saving fixed deposit या PPF में invest कर सकते हैं। इन पर risk न के बराबर है।
लेकिन, जब यह आपको fixed return देते हैं, तो return काफी कम रहती है।
आइए अब u/s 80 के तहत different sub sections पर detailed से चर्चा करते हैं:
1. Section 80 C
Income tax 1961मे u/s 80 C के अनुसार, taxpayers किसी भी invest, योगदान या financial products और schemes के लिए payment पर deductions का benefit ले सकते हैं।
Section 80 C 1 अप्रैल, 2006 को पुराने section 88 के replacement के रूप में हुआ।
At present, एक FY में u/s 80 C के तहत maximum deduction 1,50,000 है।
Equity linked saving scheme(ELSS)
ELSS तीन साल की lock-in period के साथ एक प्रकार का mutual fund है।
यह भारत में केवल एक ऐसा mutual fund है, जो income tax act के u/s 80 (C) मे tax deduction के लिए योग्य है।
वह investment जो मुख्य रूप से equity markets में किया जाता है, वह लंबे समय में अन्य tax-savings schemes की तुलना में काफी अधिक return देता है।
आप या तो एक lump sum amount को invest कर सकते हैं या SIP (systematic investment plan) ले सकते हैं।
लेकिन, आप तीन साल का lock-in खत्म होने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ये mutual funds शेयर बाजारों में invest करते हैं, इसलिए इनमे high risk होता है।
वैसे यह लंबे समय में समान हो जाते हैं, जिससे यह सबसे profitable tax-saving investment में से एक है।
किसी FY में आपके ELSS मे invest से returns अगर 1 लाख से अधिक के profit 10% का LTCG tax देना होगा।
Senior citizens saving scheme (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना)
अगर आप पहले ही retire हो चुके हैं या volunteer retirement के लिए apply, तो यह scheme एक risk-free-tax-saving investment के रूप में आपके पास एक option हो सकती है।
यह सरकार की एक long term saving scheme है। इसका maturity period पांच साल है और investor अतिरिक्त तीन साल तक extend कर सकते हैं।
इस समय interest rate (April-June Q1 2020-21) मे 7.4% है, और आप केवल खाता खोलने के एक साल बाद समय से पहले withdrawal कर सकते हैं।
यदि आप दो साल से पहले अपना खाता बंद करते हैं, तो deposit amount का 1.5% penalty के रूप में काटा जाता है।
इसमे interest taxable है। SCSS उन senior citizens के लिए एक बहुत अच्छी scheme है जो अपने funds पर एक अच्छा risk-free return चाहते है।
National Pension Scheme (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)
यह एक pension scheme है, जिसे Pension fund regulatory authority of India द्वारा manage किया जाता है।
यदि आप NPS की सदस्यता लेते हैं, तो आपका पैसा मुख्य रूप से equity और debt जैसे market linked instrument में लगाता है, और final pension amount इनके performance पर निर्भर करता है।
NPS में, assets allocation को auto और active choice के तहत किया जाता है।
Active choice मे आप यह तय कर सकते हैं कि asset allocation कितना पैसा invest निवेश किया जाए या फिर auto choice मे fund manager allocation करे।
60 वर्ष की आयु होने पर, आप केवल maturity का 60% निकाल सकते हैं; शेष 40% का उपयोग आपको पेंशन प्राप्त करने में मदद करने के लिए annuity खरीदने के लिए किया जाता है।
Term life insurance premium
यदि आपने life insurance premium policy खरीदी हैं, तो इस का प्रीमियम आपको u/s 80 C के तहत tax-deduction का benefit दे सकता है।
अपने लिये और अपनों के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य का insurance करने के लिए दिया गया प्रीमियम पात्र है।
आप और आपके परिवार के लिए सही life insurance scheme चुनें।
Public Provident Fund (PPF) Scheme
यह scheme एक long term investment है जिसके जरिए आप tax benefit भी ले सकते हैं।
PPF पर ब्याज की मौजूदा दर 7.1% है, जो annually compound है और lock-in period 15 वर्ष है।
आपको 15 साल तक invest करना होगा। एक FY में minimum annual contribution 500 और maximum 1.5 लाख हैं।
यदि आपका annual investment 1.5 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर कोई interest नहीं कमाया जा सकता है।
आपको 15 साल के लिए एक वर्ष में कम से कम एक deposit जरूर करना होगा। PPF एक ऐसा investment है जो Exempt-Exempt -Exempt (EEE) category मे आता है।
यानि कि PPF में किया गया deposit (1.5 लाख per annum) Income tax act के u/s 80 C मे tax deduction के लिए eligible हैं।
इसके अलावा, जो interest मिलता है वह भी exempted होता है और maturity amount भी पूरी तरह से tax free है।
National Saving Certificate (NSC)
NSC भारत सरकार का एक fixed income investment है।
आप अपने नजदीकी post office में जाकर इस योजना में invest कर सकते हैं। इसका fixed maturity period पांच साल है, और इस समय interest rate 6.8% है, यह annually compound होता है।
NSC certificate खरीदने के लिए minimum amount 100 है और maximum की कोई limit नहीं है।
यह एक safe scheme है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है जो आपकी investment की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
Tax-Saving Fixed Deposits
यदि आप tax saving fixed deposit में invest कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख तक की tax deduction का दावा कर सकते हैं।
आपको जो interest rate मिलता है वह 5 साल की FD rate है और lock-in period पांच साल है जिसका मतलब है कि आप पांच साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते।
आप केवल एक lump sum जमा कर सकते हैं, जबकि समय से पहले withdrawal नहीं है।
Minimum invest आपके बैंक के आधार पर अलग-अलग होती है, लेकिन maximum amount 80C limit 150,000 मे आती है।
आप या तो interest को reinvest कर सकते हैं या monthly या quarterly option भी चुन सकते हैं।
Home Loan Repayment – गृह ऋण चुकौती
अगर आपने होम लोन लिया है, तो principal amount की payment u/s 80 सी के तहत tax-deduction के लिए योग्य है।
आपके द्वारा interest के रूप में भुगतान की जाने वाली amount इसमे tax deduction के लिए योग्य नहीं है।
Tuition Fees
आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए payment की गई tuition fees पर 1.5 लाख तक की income tax deductions के लिए claim कर सकते हैं।
यह benefit केवल माता-पिता या guardians और प्रत्येक व्यक्ति को maximum दो बच्चों के लिए ही है।
बच्चे की कक्षा से deduction पर फरक नहीं पड़ता है। हालांकि, यह एक Indian स्कूल, कॉलेज या university में full-time शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए।
Adopted बच्चों के माता-पिता, unmarried व्यक्ति और तलाकशुदा माता-पिता भी इन benefits का दावा कर सकते हैं।
2. Section 80CCD
Section 80CCD National Pension Scheme (NPS) में investment के बारे में taxpayers को tax deductions पर बताती है। इसके दो subsection हैं :
Section 80 CCD (1): NPS में invest इस section के तहत tax deduction के लिए eligible हैं। 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का कोई भी Indian citizen NPS में invest कर सकता है और इस tax benefit को ले सकता है। साथ ही, इस section मे आप हर साल maximum 1.5 लाख तक का benefit ले सकते है।
Section 80 CCD (1 B): यह subsection NPS में invest पर 50,000 की additional deduction देता है। तो, आप हर साल NPS में invest करने पर कुल 2 लाख की tax deduction का फायदा उठा सकते हैं।
3. Section 80D
Income tax act के section 80 D मे आप अपने, जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता का बीमा करने के लिए खरीदे गए medical insurance premium मे maximum 1 लाख तक की deductions का claim कर सकते हैं।
Section 80 D मे, आप अपने और परिवार के लिए खरीदे गए medical insurance premium पर एक FY में 25,000 रुपये तक की maximum deduction का claim कर सकते हैं |
यदि आप एक senior citizen हैं, तो आप FY में maximum 50,000 रुपये की deduction का claim कर सकते हैं।
यहां parents के लिए medical insurance खरीदने के लिए कुछ provisions हैं।
यदि आपके माता-पिता 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो आप उनके लिए खरीदे गए medical insurance पर हर वर्ष 25,000 रुपये की maximum deduction का claim कर सकते हैं।
यदि वे senior citizen हैं, तो एक FY में maximum deduction 50,000 रुपये है।
कुल मिलाकर, यदि आप अपने परिवार के साथ-साथ अपने माता-पिता (और आपके माता-पिता 60 साल से कम आयु) के लिए मेडिकल insurance policy खरीदते हैं, तो आप maximum deduction 50,000 रुपये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और आपके माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो आप section 80 D मे maximum 1 लाख रुपये की deduction कर सकते हैं।
4. Section 80E
Income tax act की section 80E आप अपने education loan के interest को चुकाने में जो amount खर्च करते हैं, वह आपकी total income में से deduction के रूप में योग्य हो सकती है।
Loan अपने लिए, पति या पत्नी, बच्चों या किसी ऐसे छात्र की शिक्षा के लिए लिया जाना चाहिए, जिसके लिए आप legal guardian हैं और यह लोन bank या किसी approved financial institution से लिया हुआ हो ।
एक FY में loan का interest चुकाने में दी की गई कुल राशि को deduction के रूप में लिया जाता है और इसमे कोई maximum amount नहीं है।
आपको बैंक से एक certificate लेना होगा जो आपके द्वारा चुकाए गए education loan मे से interest amount से principal को अलग करता है।
5. Section 80 EE
Income tax act, 1961 के section 80 EE पहली बार घर खरीदने पर लिए गए home loan पर दिए गए interest पर tax deduction की अनुमति देता है।
यदि आप भी इस category में आते हैं, तो आप section 80 EE के तहत 50,000 तक की tax deduction का claim कर सकते हैं।
एक tax payer के रूप में, आपको इस deduction का claim करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होगा:
- आपको loan sanction होने तक किसी अन्य residential property का मालिक नहीं होना चाहिए।
- घर का मूल्य 50 लाख से कम होना चाहिए। Commercial property के लिए loan नहीं लिया जाना चाहिए।
- Loan amount 35 लाख से कम होनी चाहिए।
- Deduction केवल loan के interest amount पर मिलती है।
- Deduction का claim करने के लिए आपको उस property में रहने की आवश्यकता नहीं है।
6. Section 80 G
Charity (दान) घर से शुरू होता है, लेकिन यदि आप अपने charitable acts को बढ़ाते हैं, तो यह आपको taxes को बचाने में मदद कर सकता है।
Income tax act के section 80G मे आपको charitable trusts को किए गए donation पर deductions का claim करने की अनुमति देती है।
केवल वही charitable trusts जो section 12A के तहत registered है, को किया गया donation ही tax deduction के लिए eligible हैं।
Donation taxable sources से किया गया होना चाहिए। केवल वे donation जो की cash या चेक या डिमांड ड्राफ्ट से किए गए होते हैं, eligible होते है । सभी taxpayers, मे NRIs भी eligible हैं।
7. Section 80 GG
यदि आप एक salaried व्यक्ति हैं, तो आपके पास salary के एक component के रूप में house rent allowance (HRA) हो सकता है, जिस पर आप tax deduction का claim कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपके salary में HRA नहीं है, लेकिन आप किसी भी आवास के लिए किराए का payment करते हैं, तो आप उस rent (किराए) पर section 80 GG के तहत deduction claim कर सकते हैं।
Section 80GG के तहत tax deduction का claim करने के लिए, ये conditions हैं जिन्हें पूरा करना होगा।
- आप या तो self-employed हैं या salaried हैं।
- उस वर्ष के दौरान आपके सैलरी में कोई HRA component नहीं होना चाहिए जिसके लिए आप section 80 GG मे deduction के लिए claim कर रहे हैं।
- आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, यानी आपका जीवनसाथी या minor child या HUF जिसके आप member हैं – उस शहर में किसी residential property का मालिक नहीं होना चाहिए जहाँ आप रह रहे हैं या business चला रहे हैं।
- यह लाभ केवल व्यक्तियों और Hindu undivided families (HUF) पर लागू होता है।
- आप deduction के लिए eligible नहीं हैं, यदि आप अपने ऐसे घर के benefit के लिए claim कर रहे है जो किसी दूसरी location मे है तो यह self-occupied property मे आएगा।
आप निम्नलिखित में से सबसे कम amount पर tax deduction claim कर सकते हैं:
- 60,000 annually (5,000 monthly).
- कुल rent की payment – total income का 10%.
- Total salary का 25%.
जैसे की आप annually 8 लाख कमाते हैं और HRA नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर महीने 16,000 का किराया देते हैं, यानि एक वर्ष में 1.92 लाख।
पहली शर्त के अनुसार, आप 60,000 की tax deduction का benefit उठा सकते हैं।
दूसरी शर्त के अनुसार, 1,92,000 – 80,000 (income का 10%) = 1,12,000।
तीसरी शर्त मे 2 लाख रुपये।
इनमें से सबसे कम amount पर 80GG के तहत tax deduction के लिए eligible होगी, यानि आप tax deduction के में केवल 60,000 का claim कर सकते हैं।
8. Section 80 TTA
Section 80 TTA आपको आपकी interest income पर on 10,000 की deduction claim करने की अनुमति देता है।
यह deduction केवल व्यक्तियों और HUF के लिए ही है। Deduction इन conditions पर मिलती है :
- Saving account पर मिला हुआ interest।
- बैंकिंग गतिविधियों में लगे किसी co-operative society के साथ saving account में मिला हुआ ब्याज।
- Post office के साथ किसी saving account पर ब्याज मिलना।
- आपकी interest income तभी deduction के रूप में योग्य होगी यदि यह 10,000 से कम है। यदि आपकी interest income 10,000 से अधिक है, तो भी आपकी deduction केवल 10,000 ही मानी जाएगी।
9. Section 80DD
एक disability (विकलांगता) के साथ रहना या ऐसे किसी सदस्य की देखभाल करना आसान नहीं है।
Income tax act के कुछ sections में यह provisions हैं जो differently-abled व्यक्ति या परिवार के किसी सदस्य की विकलांगता पर income tax deduction का benefit देते है।
आप income tax act के section 80DD के तहत deduction का claim कर सकते हैं यदि आपके पास एक ऐसा depended व्यक्ति है जो की differently disabled है और अपने रखरखाव के लिए पूरी तरह से आप पर निर्भर है।
Section 80DD मे deduction के लिए निम्नलिखित conditions को पूरा करना होगा:
- आपको केवल एक dependent के लिए इस deduction का claim कर सकते है और अपने लिए नहीं।
- Individuals और HUF के सदस्य ही इसके लिए eligible हैं।
- Dependent आपका spouse, माता-पिता, भाई-बहन या बच्चे हो सकते हैं। HUF के लिए उसे HUF का member होना सकता है।
- Dependent की disability 40% से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही, यह Disability Act, 1995 के section 2 (i) की के तहत निर्देशों के अनुसार disability होनी चाहिए।
- एक taxpayer के रूप में, आपको उसके उपचार, नर्सिंग, training आदि पर खर्च किया होना चाहिए |
यदि disability 40% से अधिक है और 80% से कम है तो 75,000 तक की deduction की अनुमति है।
लेकिन यदि विकलांगता 80% से अधिक है, तो आप 1,25,000 की deduction के लिए eligible हैं।
Deduction amount इस बात पर निर्भर नहीं करती है की आपके dependent की देखभाल पर कितना खर्च है।
10. Section 80DDB
Income tax act के section 80DDB के तहत, आप specific बीमारियों के इलाज के लिए किए गए medical expenses पर tax deduction के लिए claim कर सकते हैं।
यह deduction केवल section 80DDB के तहत listed diseases के treatment पर ही avail की जा सकती है।
यह treatment या तो taxpayer अपने लिए या family के सदस्य जैसे spouse, माता-पिता या भाई-बहन के लिए होना चाहिए जो आप पर निर्भर है।
केवल व्यक्ति और HUF section 80DDB के तहत deduction का claim कर सकते हैं।
Tax deduction केवल भारत के निवासियों के लिए ही है। AY 2019-20 के बाद से, उपचार के लिए दी गई amount या 40,000 जो भी कम है उस पर claim किया जा सकता है।
Senior और super-senior citizens के लिए उपचार के लिए दी गयी amount या 1,00,000 जो भी कम है, उस पर deduction के लिए claim किया जा सकता है।
Section 80DDB के तहत tax deduction लेने के लिए, आपको बीमारी का certificate देना होगा। सरकारी और प्राइवेट सभी hospitals के लिए है।
11. Section 80 U
Income tax act के section 80 U मे जिन व्यक्तियों को सरकारी नियमों के अनुसार कम से कम 40% disability का certificate दिया गया है, वे tax deduction का claim कर सकते हैं।
निम्न बीमारियों से पीड़ित कोई भी व्यक्ति section 80U मे benefit का claim कर सकता है – य़े हैं:
- Blindness (अंधापन)
- Low-vision कम दृष्टि
- Leprosy (कुष्ठ)
- Hearing Impairment (बहरापन)
- Locomotor disability
- Mental Retardation (मानसिक मंदता)
- Mental Illness (मानसिक बीमारी)
कम से कम 40% disability से पीड़ित व्यक्ति 75,000 तक की tax deduction का दावा कर सकता है।
80% या अधिक की disability पर 1,25,000 तक की deduction के लिए claim कर सकते है।
12. Section 80GGC
Income tax act के section 80 GGC उन contributions जो की political parties को किए गए है, उन पर tax deduction का claim कर सकते है।
यह राजनीतिक parties, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनावी ट्रस्टों के section 29A मे registered होनी चाहिए।
यह लाभ केवल individuals लिए उपलब्ध है। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी या चुनावी ट्रस्ट के लिए donation पर deduction के लिए फाइल करते हैं, तो आपका 100% contribution deduction के रूप में योग्य है।
Conclusion (निष्कर्ष)
किसी भी tax saving instrument को चुनने से पहले, risk factor, lock-in समय, liquidity और return को चेक करना महत्वपूर्ण है।
Tax saving product चुनने का कोई मतलब नहीं है अगर वह आपकी जरूरतों के अनुसार नहीं है।
Section 80C को छोड़कर, कई taxpayers अन्य sections से परिचित नहीं हैं, जिनको उपयोग कर के वे tax के बोझ को काफी कम कर सकते हैं।
तो दोस्तो ये थे tips on how to save income tax in India – इनकम टैक्स बचाने के तरीके – Tax Savings Investments 2020।
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